एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में तीन और आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

उत्तराखंड हाईकोर्ट
जस्टिस मनोज तिवाड़ी की अदालत से पूर्व एडीएम अनिल शुक्ला, तहसीदार मोहन सिंह व जिशान को जमानत मिल गई है.
- News18 Uttarakhand
- Last Updated: January 8, 2019, 7:50 AM IST
उत्तराखंड में हुए चर्चित एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में तीन और आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. सोमवार को अपने फैसले में हाईकोर्ट ने तीन अधिकारियों को जमानत दे दी है. जस्टिस मनोज तिवाड़ी की अदालत से पूर्व एडीएम अनिल शुक्ला, तहसीदार मोहन सिंह व जिशान को जमानत मिल गई है. अब तक कुल 15 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
इसके साथ ही घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह समेत अन्य की जमानत पर कोर्ट 11 फरवरी को सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि ऊघमसिंह नगर में एनएच 74 सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुआवजा घोटाला सामने आया था. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने घोटाले की जांच की तो ये पता चला की बैक डेट में जमीन की 143 की कार्रवाई कर सरकारी खजाने को करिब 500 करोड़ का चुना लगाया है.
इसके बाद एसआईटी ने 22 से अधिक लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब तक हाईकोर्ट से 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है.
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इसके साथ ही घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह समेत अन्य की जमानत पर कोर्ट 11 फरवरी को सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि ऊघमसिंह नगर में एनएच 74 सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुआवजा घोटाला सामने आया था. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने घोटाले की जांच की तो ये पता चला की बैक डेट में जमीन की 143 की कार्रवाई कर सरकारी खजाने को करिब 500 करोड़ का चुना लगाया है.
इसके बाद एसआईटी ने 22 से अधिक लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब तक हाईकोर्ट से 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है.
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