सितारगंज की संपूर्णानंद शिविर जेल के जेल अधीक्षक सहित तीन कर्मचारियों के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मुक़दमा तो दर्ज कर लिया था लेकिन आज तक पुलिस पीड़ित महिला का 164 के बयान कोर्ट में दर्ज नहीं करवा पाई है. यह बात इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि पहले भी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं की थी. इस मामले पर महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहानी एसएसपी से मिलीं और पीड़ित महिला के 164 का बयान जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष दर्ज कराने की मांग की.
अमिता लोहानी के अनुसार एसएसपी ने उन्हें बताया कि इस मामले में जांच चल रही है और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे.
कोर्ट के आदेश पर सितारगंज कोतवाली पुलिस ने संपूर्णानंद शिविर जेल के अधीक्षक टीडी जोशी और जेल के दो कर्मचारियों के खिलाफ सामूहिक दुराचार करने का मुकदमा दर्ज किया था. पीड़ित महिला ने जेल अधीक्षक और जेल के दो कर्मचारियों पर मोबाइल से उसकी अश्लील वीडियो बनाने और वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था.
पीड़िता ने इस मामले की शिकायत बीते 18 जून को राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी और महिला आयोग को पत्र भेज कर की थी पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित महिला ने न्यायालय की शरण ली और अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी जेल अधीक्षक और जेल के दो कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने सितारगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 376(डी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
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FIRST PUBLISHED : August 23, 2018, 17:13 IST