2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-17 को रॉकेट से हमला कर गिराने के मामले में डच कोर्ट ने सुनाया फैसला. (फोटो-twitter)
एम्सटर्डम: 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-17 को रॉकेट से हमला कर गिराने के मामले में आज डच कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 2014 के इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो रूसी और एक यूक्रेनी नागरिक को दोषी ठहराया है. वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में एक अन्य रूसी नागरिक को बरी कर दिया है.
कोर्ट 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की विमान एमएच-17 को गिराने में दोषी चार दोषियों के खिलाफ सुनवाई कर रहा था. अदालत ने बताया कि वर्ष 2014 में यूक्रेन में रूस निर्मित मिसाइल से मलेशियन विमान को मार गिराया गया था. मिसाइल हमले के मामले में जिन चार लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें इगोर गिरकिन, सर्गेई डबिन्स्की, ओलेग पुलाटोव रूस के हैं जबकि लियोनिद खारचेंको यूक्रेनी नागरिक हैं.
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फैसला सुनाने वाले बेंच के पीठासीन अधिकारी हेंड्रिक स्टीनहुइस ने बताया कि रॉकेट को खेत से दागा गया था, जिसके बाद मलेशियाई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमे 283 यात्री और विमान के चालक सहित 15 सदस्य की मौत हो गई थी.
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