अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के जीवनसाथी की नौकरी खत्म करने की मांग करने वाली याचिका खारिज. (PHOTO:ANI)
वाशिंगटन. अमेरिका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र (US tech sector) में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक जज ने फैसला सुनाया है कि एच-1बी वीजा (H-1B Visa) धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं. अमेरिका की जिला जज तान्या चटकन (District Judge Tanya Chutkan) ने ‘सेव जॉब्स यूएसए’ (Save Jobs USA) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) के कार्यकाल के रेगुलेशन को खारिज करने का अनुरोध किया गया था. इस रेगुलेशन के तहत एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथियों को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया जाता है.
अमेजन, एपल, गगूल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने मुकदमे का विरोध किया था. इस विनियम के तहत अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम का अधिकार दिया है, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं. जज तान्या चटकन ने अपने आदेश में कहा कि ‘सेव जॉब्स यूएसए’ का पहला तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (Department of Homeland Security) को कभी एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान नौकरी करने की अनुमति नहीं दी है. जज ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और सोच-समझकर अमेरिका सरकार को अधिकार दिया है कि वह अमेरिका में एच-4 जीवनसाथी के रहने की शर्त के रूप में रोजगार को रखे.
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जज चटकन ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि होमलैंड सुरक्षा विभाग ने न केवल छात्रों के लिए बल्कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी और आश्रितों के लिए भी रोजगार को अधिकृत किया है. जज ने अपने फैसले में लिखा है कि इसके अलावा होमलैंड सुरक्षा विभाग ने विदेशी सरकारी अधिकारियों के जीवनसाथी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों या अधिकारियों के जीवनसाथी को भी नौकरी करने का अधिकार दिया है. भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक प्रमुख नेता और आयोग के सदस्य अजय जैन भुटोरिया ने न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया है. एच-1बी वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां खासकर प्रौद्यगिकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं.
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