अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने शुक्रवार को स्मारक (Monument) और मूर्तियों की तोड़फोड़ (Vandalism) को रोकने के लिए एक बहुत ही शख्त कानून को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका की प्रसिद्ध् स्मारकों, यादगार जगहों और मूर्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है. उन्होंने कहा कि यह कानून हाल ही में हुए आपराधिक हिंसा को रोकने में भी मददगार होगी. ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि हमारे महान देश में इस कानून के जरिये तोड़फोड़ और हिंसक घटना को अंजाम देने वाले को लंबी अवधि तक जेल की हवा खिालाई जा सकेगी. हालांकि इस कार्यकारी आदेश को लेकर अबतक व्हाइट हाउस की ओर से कोई भी ब्यौरा जारी नहीं किया गया है.
दो तीन दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के पास लगी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्र्यू जैकसन की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी.
पिछले महीने अफ्रीकी-अमेरिकी युवक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बर्बरता के खिलाफ व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति जैकसन की मूर्ति गिराने की कोशिश की थी. द हिल के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह आदेश वर्तमान कानून में शामिल किया जाएगा.
महानुभावों की मूर्तियों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए वर्ष 2003 में ही स्मारक संरक्षण अधिनियम पास किया गया था. इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति, मूर्तियों और स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषियों को आर्थिक दंड और 10 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी. ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि इस एक्जूक्यूटिव आर्डर में बहुत सारी बातें शामिल की जाएंगी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : June 27, 2020, 09:47 IST