पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के गैर निवासियों (Non Resident Jammu And Kashmir) को भारत सरकार (Indian Government) द्वारा दिए अधिवास प्रमाण (Domicile Certificate) को स्वीकार करने से शनिवार को मना कर दिया. पाकिस्तान के नए अधिवास प्रमाण पत्र के नए नियमों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के जो मूल निवासी नहीं हैं और जो कम से कम 15 साल से यहां रह रहे हों, उन्हें ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है.
भारत सरकार द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र के नियम बदले जाने के बाद अबतक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलग-अलग कैटेगरी के तहत 30 हजार से ज्यादा लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है. लेकिन जो लोग वास्तिवकता में जम्मू और कश्मीर के नहीं और जिन्हें भारत सरकार ने अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया है, पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है.
इस मामले में विदेश कार्यालय ने कहा कि भारत सरकार ने 'जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट आफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2020' के तहत जिन गैर-कश्मीरियों को प्रमाण पत्र जारी किए है, वे अवैध हैं. यह भी कहा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के साथ जेनेवा कन्वेंशन चार का पूरी तरह उल्लंघन है.
पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप कर भारत को ऐसा करने से रोकने के लिए कहा है ताकि कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव ना आए.
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FIRST PUBLISHED : June 28, 2020, 06:55 IST