PAK: इमरान सरकार ने बलात्कारियों को नपुंसक बनाने वाले कानून को मंजूरी दी

इमरान खान ने बलात्कारियों को नपुंसक बनाए जाने के कानून को मंजूरी दी.
Chemical castration for Rape in PAK: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में बलात्कारियों को कैमिकल तरीके से नपुंसक बनाए जाने की सजा से जुड़े एक कानून को मंजूरी दे दी है.
- News18Hindi
- Last Updated: November 25, 2020, 9:05 AM IST
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने मंगलवार को दुष्कर्मियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने (chemical castration of rapists) और यौन हमलों के मामलों की तेजी से (फास्ट ट्रैक) सुनवाई संबंधी कानून को मंजूरी दे दी है. संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में इमरान ने कानून को मंजूरी देने पर सहमति जता दी है. इस मीटिंग में कानून मंत्रालय ने प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पेश किया था. बता दें कि इस कानून को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने ऐतराज जाहिर किया है.
जियो टीवी के मुताबिक फ़िलहाल कानून को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है. इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है. इमरान खान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें देरी सहन नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है.' उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया कदम: इमरानप्रधानमंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. दुष्कर्म पीडि़ताएं बेखौफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान की सुरक्षा करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंध्याकरण एक शुरुआत होगी. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की. सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.
जियो टीवी के मुताबिक फ़िलहाल कानून को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है. इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है. इमरान खान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें देरी सहन नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है.' उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया कदम: इमरानप्रधानमंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. दुष्कर्म पीडि़ताएं बेखौफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान की सुरक्षा करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंध्याकरण एक शुरुआत होगी. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की. सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा.