पुराने कानूनों के मुताबिक गैर-मुस्लिम जोड़े देश के शरिया कानून का पालन किए बिना शादी और तलाक नहीं कर सकते थे. (सांकेतिक तस्वीर)
अबु धाबी. 1 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) में एक ऐतिहासिक कानून लागू हुआ है. इस कानून के चलते गैर-मुस्लिम प्रवासियों या यूएई में रहने वाले गैर-मुस्लिमों के लिए शादी की प्रक्रिया को तेज हो सकेगी. संयुक्त अरब अमीरात की न्यायिक प्रणाली में यह कानून काफी अहम है. क्योंकि पुराने कानूनों के मुताबिक गैर-मुस्लिम जोड़े देश के शरिया कानून का पालन किए बिना शादी और तलाक नहीं कर सकते थे.
गैर-मुस्लिमों के लिए नए व्यक्तिगत स्थिति कानून के तहत, शादी, तलाक, विरासत, वसीयत, बच्चे की कस्टडी और पितृत्व जैसे पारिवारिक मामले शरिया कानून का पालन किए बिना लागू किए जाएंगे. प्रवासियों को पहले शादी या तलाक लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के शरिया कानून का पालन करना पड़ता था, भले ही यह उनके अपने देश के कानूनों से अलग हो.
सभी सातों अमीरत में लागू हुआ कानून
इन सुधारों को पहली बार 27 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने मंजूरी दी थी. सात अमीरातों में से केवल अबू धाबी ने पिछले साल नवंबर में नए सुधारों को अपनाया था, लेकिन अब यह कानून सभी सात अमीरात दुबई, फुजैराह, शारजाह, अजमान, उम्म अल क्वैन और रास अल खैमाह सहित में लागू किए जाएंगे.
नए कानून, जिसे अबू धाबी पहले ही लागू कर चुका है के तहत अब तक 127 देशों के 6,000 से अधिक जोड़े शादी के बंधन में बंध चुके हैं. खलीज टाइम्स के मुताबिक, शादी करने वालों में ज्यादातर फिलिपींस के लोग थे. 2,300 फिलिपिनो जोड़े, 830 भारतीय जोड़े और कई अमेरिकी, रूसी, लेबनानी, नाइजीरियाई और यूरोपीय नए नागरिक कानून के तहत शादी के बंधन में बंधे हैं.
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Tags: Abu Dhabi, Dubai, Sharia, UAE, Wedding
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