पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को लंदन में अपने डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. बुधवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई. शरीफ (70) इलाज के लिए पिछले साल नवंबर में लंदन रवाना हुए थे. लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court) ने मेडिकल आधार पर उन्हें 04 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.
शरीफ के डॉक्टर के अनुसार तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ को दिल की गंभीर बीमारी है जिसके लिए उनकी सर्जरी होनी है. 'डॉन' की खबर के मुताबिक सरकार ने मंगलवार को शरीफ की जमानत अवधि न बढ़ाने और उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित बोर्ड के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के लिए भगोड़ा घोषित किया.
प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. सूचना पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक आवान ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'नवाज शरीफ के लंदन में किसी भी अस्पताल की अपनी मेडिकल रिपोर्ट न देने पर मेडिकल बोर्ड ने उनके द्वारा भेजे गए मेडिकल प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया है.' उन्होंने आगे कहा कि 'आज से कानून के अनुसार नवाज शरीफ भगोड़े हैं और अगर वह देश नहीं लौटते हैं, तो उन्हें घोषित अपराधी माना जाएगा.'
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FIRST PUBLISHED : February 26, 2020, 17:08 IST