लाहौर. पाकिस्तान की एक अदालत ने नेता विपक्ष एवं पीएमएएल-एन प्रमुख शहबाज शरीफ (PML-N chief Shahbaz Sharif) को धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में बृहस्पतिवार को जमानत प्रदान कर दी.
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली बकर नजफी के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 69 वर्षीय शहबाज की जमानत के पक्ष में सर्वसम्मत निर्णय दिया. शहबाज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं.
शुक्रवार को हो सकते हैं जेल से रिहा
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपये के दो निजी मुचलकों पर शहबाज को जमानत प्रदान कर दी जिन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा किए जाने की उम्मीद है. शहबाज को धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था.
पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शरीफ
बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ सात अरब रुपये के धनशोधन का मामला दर्ज कराया है. 69 वर्षीय शाहबाज 2008 से 2018 के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं.
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गृह और जवाबदेही मामलों के लिये प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा है कि वित्तीय निगरानी इकाई (NAB) ने शाहबाज के परिवार के 177 संदिग्ध लेन-देन का पता लगाया था, जिसके बाद एनएबी ने जांच शुरू की थी.undefined
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Tags: Nawaz sharif, Pakistan
FIRST PUBLISHED : April 23, 2021, 01:00 IST