लंदन. शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) ने शुक्रवार को ब्रिटेन (Britain) की अदालत के समक्ष एक आवश्यक आवेदन किया. माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए कानूनी नियंत्रण में पड़े कई लाख पांउड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने जाने का आग्रह किया है. माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों की दिवाला कार्रवाई के चलते यह धन अदालत के कब्जे में है. माल्या की फ्रांस में एक आलीशान संपत्ति ले ग्रांड जार्डिन की बिक्री से प्राप्त हुई राशि अदालत के पास जमा है. दिवाला मामलों की निचली अदालत के न्यायधीश राबर्ट चैफर ने अदालत के पास जमा धन में से माल्या को अपने खर्चों के लिए धन निकालने की छूट देने से इनकार किया है.
अदालत के पास करीब 15 लाख पाउंड की राशि जमा है. हालांकि, अदालत ने अगले सप्ताह शुक्रवार को दिवाला मामले में होने वाले विस्तृत सुनवाई के खर्च के लिए 2,40,000 पाउंड जमा वैट राशि जारी करने की अनुमति दे दी है. माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने अदालत से कहा कि उसके मुवक्किल को धनराशि की आवश्यकता है. उसे अदालत के पास जमा धनराशि तक पहुंच मिलनी चाहिए ताकि वह अपने रोजमर्रा के खर्च और कानूनी खर्च का वहन कर सके.
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गौरतलब है कि ईडी ने इसी महीने जानकारी दी थी कि धन शोधन रोधी कानून के तहत फ्रांस में व्यवसायी विजय माल्या की 14 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त किया गया है. ईडी ने कहा था कि फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा 'प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर' कार्रवाई की गई और संपत्ति फ्रांस में 32 एवेन्यू एफओसीएच में स्थित है.
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FIRST PUBLISHED : December 12, 2020, 18:12 IST