डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले की सुनवाई में भाग लेने से व्हाइट हाउस ने किया इनकार
News18Hindi Updated: December 2, 2019, 10:29 AM IST

ट्रंप नहीं लेंगे महाभियोग सुनवाई में भाग
व्हाइट हाउस (White House) ने कहा न्यायिक समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष जेरी नैडलर को रविवार को एक पत्र लिखकर कहा कि हमसे सुनवाई में भाग लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
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- Last Updated: December 2, 2019, 10:29 AM IST
वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के वकील ने कहा कि व्हाइट हाउस (White House) बुधवार को होने वाली कांग्रेस की सुनवाई में भाग नहीं लेगा. व्हाइट हाउस की वकील पैट सिपोलोन (Pat Cipollone) ने प्रतिनिधि सभा में न्यायिक समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष जेरी नैडलर को रविवार को एक पत्र लिखकर कहा कि हमसे सुनवाई में भाग लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती. अभी तक इस प्रक्रिया में गवाह कौन हैं, हमें इस बात की भी जानकारी नहीं. अभी तक गवाहों के नाम नहीं बताए गए हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या न्यायिक समिति अतिरिक्त सुनवाई के जरिए निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करेगी. जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के कानूनी आयामों पर विचार किया जाएगा.
इस सुनवाई में सबूतों की होगी जांच
सदन की न्यायिक समिति बुधवार को इस पर सुनवाई शुरू करेगी कि क्या जांच में शामिल किए गए सबूत राजद्रोह, घूस या अन्य उच्च अपराधों और खराब आचरण के आधार पर संवैधानिक रूप से महाभियोग चलाने के मानकों को पूरा करते हैं या नहीं.
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इसमें कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक हमारा बुधवार को होने वाली सुनवाई में भाग लेने का इरादा नहीं है. ट्रम्प पर आरोप हैं कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अपने घरेलू प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी.
क्या होता है महाभियोग?महाभियोग से अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके दफ़्तर से हटाया जा सकता है. ये दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया को कांग्रेस के दो सदन पूरा करते हैं. महाभियोग पहला चरण है और राजनीतिक प्रक्रिया दूसरा चरण है. पहले चरण में निचला सदन यानी हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स के नेता राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को देखते हैं और तय करते हैं कि राष्ट्रपति पर औपचरिक तौर पर आरोप लगाएंगे या नहीं. इसे कहा जाता है, "महाभियोग के आरोपों की जांच आगे बढ़ाना."
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इस सुनवाई में सबूतों की होगी जांच
सदन की न्यायिक समिति बुधवार को इस पर सुनवाई शुरू करेगी कि क्या जांच में शामिल किए गए सबूत राजद्रोह, घूस या अन्य उच्च अपराधों और खराब आचरण के आधार पर संवैधानिक रूप से महाभियोग चलाने के मानकों को पूरा करते हैं या नहीं.
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इसमें कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक हमारा बुधवार को होने वाली सुनवाई में भाग लेने का इरादा नहीं है. ट्रम्प पर आरोप हैं कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अपने घरेलू प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी.
क्या होता है महाभियोग?महाभियोग से अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके दफ़्तर से हटाया जा सकता है. ये दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया को कांग्रेस के दो सदन पूरा करते हैं. महाभियोग पहला चरण है और राजनीतिक प्रक्रिया दूसरा चरण है. पहले चरण में निचला सदन यानी हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स के नेता राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को देखते हैं और तय करते हैं कि राष्ट्रपति पर औपचरिक तौर पर आरोप लगाएंगे या नहीं. इसे कहा जाता है, "महाभियोग के आरोपों की जांच आगे बढ़ाना."
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First published: December 2, 2019, 9:58 AM IST