आयरलैंड की नागरिकता पाने के लिए आपके वंश का कोई न कोई आयरिश होना ज़रूरी है. अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई अगर आयरिश है, तो आसानी से इस देश की नागरिकता मिल सकती है. आयरिश वंश नहीं होने के बाद भी, 8 सालों में से 5 साल एक जगह रहने के बाद यहां का नागरिक बना जा सकता है. (Credit-Pixabay)
पुर्तगाल में भी 5 साल तक रहने के बाद यहां नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है. आप ऑनलाइन वर्कर वीज़ा के ज़रिये नागरिकता एप्लाई कर सकते हैं. पहले साल में पुर्तगाल में 4 महीने रहना होगा और फिर 2 साल की अवधि में 16 महीने बिताने होंगे. 5 साल के दौरान आप लगातार 6 महीने तक देश नहीं छोड़ने के बाद आपको अपनी अर्निंग साबित करनी होगी. अमीर लोगों के लिए पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है. (Credit-Pixabay)
कनाडा की नागरिकता के लिए आपके पास परमानेंट रेसिडेंट का दर्जा होना चाहिए. इससे पहले 5 सालों में 1,095 दिनों तक कनाडा में रहे हों. 3 साल तक उन्हें टैक्स फाइलिंग भी करनी होगी. अंग्रेज़ी या फ्रेंच भाषा में सक्षमता के साथ-साथ आवेदक को देश के इतिहास, मूल्यों, संस्थानों और अधिकारों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है. (Credit-Pixabay)
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