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Income Tax Rebate: देश के 50% करदाताओं को बड़ी राहत, 7 लाख की कमाई तक No Tax, देखें नई टैक्स दरें

New Income Tax Regime: में टैक्सपेयर्स को बड़ी सौगात देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 7 लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी. अब तक 5 लाख रुपये से अधिक आमदनी पर टैक्स देना पड़ता था. सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है. आइए जानते नया टैक्स स्लैब कैसा होगा..

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बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है. वहीं, इनकम टैक्‍स स्‍लैब की संख्‍या घटाकर 5 कर दी है. इनकम टैक्‍स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है.

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खास बात है कि सरकार की इस घोषणा से 50 फीसदी करदाताओं को सीधे लाभ मिलेगा, क्योंकि आईटीआर भरने वालों में 7 लाख कमाई वाले करदाताओं की संख्‍या 50 फीसदी से ज्‍यादा रहती है.

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पर्सनल इनकम पर नए टैक्‍स स्‍लैब का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 3 से 6 लाख रुपये सालाना आय वालों को 5% टैक्‍स देना होगा.

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जबकि 6 से 9 लाख रुपये आय पर इनकम टैक्‍स की दर 10% होगी. वहीं, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15% टैक्‍स, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये पर 20% कर देना होगा. इसके अलावा 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्‍स लगेगा.

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मौजूदा समय पांच लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87A के तहत 12,500 रुपये तक की कर छूट का लाभ मिलता है. ऐसे में 5 लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.

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    Income Tax Rebate: देश के 50% करदाताओं को बड़ी राहत, 7 लाख की कमाई तक No Tax, देखें नई टैक्स दरें

    बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है. वहीं, इनकम टैक्‍स स्‍लैब की संख्‍या घटाकर 5 कर दी है. इनकम टैक्‍स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है.

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