इनकम टैक्स सही समय पर भरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं भरने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है. 2.5 लाख से अधिक सालाना इनकम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. अगर आप की इनकम टैक्सेबल है और आप इस इनकम पर टैक्स नही देते हैं तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही टैक्स की राशि पर इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.
टैक्स न चुकाने पर चलेगा मुकदमा: इनकम टैक्स एक्ट के मौजूदा नियम के तहत इनकम टैक्स न चुकाने पर टैक्सपेयर को टैक्स की राशि पर इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी होगी. इसके अलावा टैक्सपेयर के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है. इसके तहत टैक्सपेयर को 3 माह से लेकर 2 साल तक सश्रम कारावास की सजा हो सकती है.
हो सकती है 7 साल तक की सजा: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर किसी पर 25 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बनता है और वह यह टैक्स नहीं चुकाता है तो उसे 6 माह से लेकर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है.
ये है इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख: अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए 31 मार्च तक का समय है. आप वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2018 तक फाइल कर सकते हैं.
इस इनकम ग्रुप तक ITR फाइल करना जरूरी नहीं: इनकम टैक्स एक्ट के मौजूदा नियम के तहत सालाना 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. यानी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न वह भी फाइल कर सकती है जिसकी इनकम शून्य है.
ICC Test Rankings: ऋषभ पंत ने लगाई लंबी छलांग, मार्नस लाबुशेन ने विराट कोहली को पछाड़ा
PICS: ऐजाज खान सहित ये टीवी सेलेब्स भी अपने पार्टनर को दे चुके हैं प्यार में धोखा
जब PAK में खुफिया ऑपरेशन के दौरान लगभग पकड़े गए थे अजित डोभाल
Sara Ali Khan ने मालदीव्स से शेयर की Bold फोटोज, जबरदस्त Looks पर फैंस फिदा