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नए साल से पहले निपटा लें पैसों से जुड़े ये 4 काम, वरना बुरे फंसेंगे आप

31 दिसंबर आने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, लेकिन नए साल में ऐसे कई बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बता दें कि 31 दिसंबर से कई ऐसे फाइनेंशियल वर्क की टाइम लिमिट खत्म हो रही है.

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31 दिसंबर आने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं. इस नए साल में ऐसे कई बदलाव होने वाले हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बता दें कि 31 दिसंबर से कई ऐसे फाइनेंशियल वर्क की टाइम लिमिट खत्म हो रही है. ऐसे में आपके कई काम ऐसे हैं जो रुक या बंद हो सकते हैं. और अगर आपने ये नहीं किया तो नए साल में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

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10 हजार रुपए भरनी होगी पैनल्टी: यदि आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया है तो आप जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2018 से पहले फाइल करनी होगी. लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर तक यह काम नहीं किया तो आपको दोगुना जुर्माना भरना होगा. अभी तक 31 दिसंबर या उससे पहले तक देरी से आईटीआर भरने के लिए 5,000 रुपये का दंड लगता है, मगर 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के दौरान यह दंड 10,000 रुपये हो जाएगा इसलिए जरूरी है कि आप अपना आईटीआर फाइल कर दें. ध्यान रहे कि जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपये से कम है, उनपर अधिकतम 1,000 रुपये का ही जुर्माना लग सकता है.

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डेबिट क्रेडिट कार्ड न हो जाए ब्लॉक: 27 अगस्त 2015 को जारी रिजर्व बैंक के आदेशानुसार, सभी बैंकों को अपने मैग्स्ट्रिप (मैग्नेटिक स्ट्रिव यानी काली पट्टी) वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ईएमवी (यूरोप, मास्टरकार्ड और वीजा) आधारित चिप कार्ड में बदलना होगा. इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 है. इसके बाद सभी मैग्स्ट्रिप कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा. यदि आपने ईएमवी आधारित चिप कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2018 से पहले जरूर कर दें. यह कार्ड आपको फ्री में दिया जा रहा है.

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1 जनवरी से नहीं चलेंगे ये चेक: बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे अपने ग्राहकों के CTC 2010 चेक बुक जारी करना अनिवार्य है. हालांकि, यदि किसी ग्राहक को गैर-सीटीएस चेक जारी किया गया है और वह उसे बैंक में फंड ट्रांसफर के लिए पेश करता है, तो इसमें देर लग सकती है. RBI के निर्देश के अनुसार, इस तरह कै चेकों की क्लीयरिंग महीने में एक ही बार यानी महीने के दूसरे बुधवार को हो रही थी. हालांकि, 31 दिसंबर 2018 के बाद से गैर सीटीएस चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे. एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर भी यह जानकारी दी है. इसलिए आप न तो गैर सीटीएस चेक दें और न ही ऐसा चेक लें. यदि आपके पास सीटीएस 2010 चेक बुक नहीं है, तो अपने बैंक से संपर्क करें और इसकी मांग करें. इसे चेक करने के लिए आप अपने चेक की बाएं तरफ देखें कि 'CTS 2010' अंकित है या नहीं.

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नेट बैंकिंग में न आ जाए दिक्कत: 1 दिसंबर 2018 से भारतीय स्टेट बैंक ने उन ग्राहकों की नेट बैकिंग पर रोक लगा दी है, जिनके मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है. बैंक ने ग्राहकों से नेट बैंकिंग जारी रखने के लिए नजदीकी शाखा में मोबाइल नंबर पंजीकरण करने के लिए कहा है. यदि आप अपनी नेट बैंकिंग सेवाओं का लभी नहीं उठा पा रहे हैं, तो अपनी घरेलू या नजदीकी एसबीआई शाखा पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर को अपने खाते के साथ जरूर जोड़ लें.

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    31 दिसंबर आने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं. इस नए साल में ऐसे कई बदलाव होने वाले हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको बता दें कि 31 दिसंबर से कई ऐसे फाइनेंशियल वर्क की टाइम लिमिट खत्म हो रही है. ऐसे में आपके कई काम ऐसे हैं जो रुक या बंद हो सकते हैं. और अगर आपने ये नहीं किया तो नए साल में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

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