केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों (Defense Employees) को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पहली अक्टूबर, 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन (Enhanced Ordinary family Pension- EOFP) के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय (Defense Ministry ) ने एक बयान जारी कर दी है.
बता दें कि अभी डिफेंस कर्मचारियों के परिवार को EOFP देने के लिए लगातार 7 साल की सर्विस करने का नियम था. लेकिन अब इस जरूरत को खत्म कर दिया गया है. बढ़ी हुई EOFP जहां आर्म्ड फोर्स के कर्मचारियों को पिछली सैलरी की 50 फीसदी है, वहीं Ordinary Family Pension (OFP) कर्मचारियों की पिछली सैलरी की 30 फीसदी होती है.
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