1. सरकार ने 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में 50% सीटों के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार महज 50% सीटों के लिए ही बुकिंग होगी. दो लोगों के बीच की एक सीट खाली रहेगी और उस सीट पर मार्क लगाना आवश्यक होगा ताकि इस पर कोई बैठ ना सके.(फोटो-न्यूज18)
2. मूवी शुरू होने से पहले और बाद में और इंटरवल से पहले और बाद में कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट का प्रोग्राम दिखाना जरूरी होगा. सिनेमा हॉल के अंदर कोई डिलीवरी नहीं होगी और बाहर से पैक्ड फूड ही मिलेगा. मूवी खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज किया जाएगा.(फोटो-मनी कंट्रोल)
3. हाल के बाहर फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 6-6 फीट की दूरी पर निशान बनाए जाएंगे. मल्टीप्लेक्सेस और हॉल्स में जगह-जगह पर लोगों को संक्रमण से बचने के तरीके बताने की व्यवस्था करनी होगी. एंट्री-एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.(फोटो-न्यूज18)
4. दर्शकों के लिए भी सरकार ने कुछ खास निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें दर्शक को एंट्री के समय कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए अपना कांटेक्ट नंबर देना होगा. इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य होगा. जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, उन्हीं को ही इंट्री मिलेगी. कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना आवश्यक है, अन्यथा सख्ती से कार्रवाई हो सकती है.(फोटो-न्यूज18)
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