सिनेमा देखने वालों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें सामान्य कीमत पर ही मल्टीप्लेक्स में उपलब्ध सारी चीजें मिलेंगी. मल्टीप्लेक्स में पानी समेत कोल्ड ड्रिंक्स और फूड आइटम्स की कीमत ज्यादा लेने पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामान्य कीमत पर फूड आइटम्स बेचने का आदेश दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीप्लेक्स बाहरी खाना, पानी या कोल्ड ड्रिंक्स लाने से अब कंज्यूमर को नहीं रोक सकते हैं. क्योंकि मल्टीप्लेक्स में पर्सनल फूड आयटम्स ले जाने पर अभी किसी तरह की कोई कानूनी रोक नहीं है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में ये बातें साफ कीं. मल्टीप्लेक्स वाले अपनी तरफ से इन चीजों को सिनेमा हॉल में नहीं ले जाने देते हैं, ताकि उन्हें अन्य स्रोतों से भी इनकम आए.
गौरतलब है कि मल्टीप्लेक्स, फूड आइटम्स के कई गुना ज्यादा दाम वसूलते हैं. पानी, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे दामों में बेचे जाते हैं. इतना ही नहीं एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी पानी, चाय, कॉफी जैसे पेयपदार्थ के दोगुने दाम वसूले जाते हैं. इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी चिंता जताई थी.
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