अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो आपको बता दें कि पासबुक पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO-Pension Payment Order) नंबर होना अनिवार्य है. कई बार होता है कि बैंक पेंशनधारक (Pensioners) या उनके परिवार को PPO नंबर नहीं देते हैं. PPO नंबर नहीं होने की वजह से पेंशनधारक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनभोगियों को अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (ई-पीपीओ) सीधे उनके डिजिलॉकर में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना समाप्त होगी. डिजिलॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है. इसमें वे अपने अहम डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं.
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