देशभर में नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में प्रदर्शनकारी लगातार आगजनी हिंसा और पथराव कर रहे हैं. यूपी सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों की निजी संपत्ति से करने की घोषणा की है. जानिए किस नियम के जरिए ऐसा संभव है?
सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 है. इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.
सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में स्वत: संज्ञान लिया था. उस वक्त हिंसक विरोध प्रदर्शन, बंद और हड़ताल में सरकारी संपत्ति का खूब नुकसान हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव के लिए दो कमिटी बनाई थी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और सीनियर वकील फली नरीमन को कमेटियों का प्रमुख बनाया गया था. 2009 में इन दोनों कमिटियों की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे.
केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए. इस दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान पहुंचा. केरल सरकार एक नया बिल Kerala Prevention of Damage to Property and Payment of Compensation Ordinance 2019 लेकर आई. इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति के नुकसान के बराबर ही माना गया.
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