गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad) की जिला अदालत की पॉक्सो कोर्ट ने ढाई साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या केस में रिश्ते के चाचा को दोषी करार दिया है. अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सिर्फ 20 दिन की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी पाया. कोर्ट ने आज दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए. इस सनसनीखेज घटना को फैक्टरी कर्मचारी के ही जिगरी दोस्त चंदन पांडेय ने अंजाम दिया था.
दरअसल गाजियाबाद में 19 अक्तूबर 2020 को कविनगर थाने में पीड़ित पिता ने सूचना दी थी कि उसकी ढाई साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई थी. परिजनों के शक पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडेय को उसी रात हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए गुमराह करता रहा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
दूसरे दिन दोपहर में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था. इसके बाद पुलिस की सख्ती पर चंदन ने जुर्म कबूल कर लिया था. परिजनों की तहरीर पर हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी से वह डासना जेल में बंद है. (सांकेतिक तस्वीर).
बांदा: 33 सवारियों से भरी नाव यमुना की तेज लहरों के बीच पलटी; 20 लोग बहे, देखें दर्दनाक तस्वीरें
अनुब्रत मंडल: पश्चिम बंगाल के 'बाहुबली' राजनीतिज्ञ और ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी
Raksha Bandhan 2022: ब्रम्हाकुमारी बहनों ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, कैदियों को दिया खास तोहफा, PHOTOS
Agra: तिरंगे की रोशनी से जगमग हुईं आगरा की ऐतिहासिक इमारतें, अद्भुत नजारा देख लोग हुए मंत्रमुग्ध