वाराणसी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आम आदमी पार्टी के 26 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज किया गया है. बड़ी बात यह है कि यह मुकदमा धारा188 यानी महामारी एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है. इसके बाद से आम आदमी पार्टी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है.
दरअसल बीते मंगलवार को आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता एक साथ बनारस में जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे. इस दौरान वो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे. पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो मय फोर्स संसदीय कार्यालय पर पहुंच कर उन्होंने कार्यकताओं को रोकना चाहा, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने साथ लाए हुए पुतले में भी आग लगा दी. इसके कारण पुलिस और आप कार्यकताओं में धक्का मुक्की भी हुई. घंटों सियासी घटनाक्रम के बाद पुलिस आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई जहां उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस द्वारा महामारी एक्ट में कार्रवाई करने से आप के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है. कहीं से भी महामारी एक्ट अभी लागू नहीं है. सरकार पुलिस के दम पर लोकतंत्र की हत्या कर ही है. आप कार्यकताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनका मनोबल तोड़ रही है. लेकिन आप कार्यकर्ता जनता के लिए सड़क पर उतरे रहेंगे.
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