नैनीताल हाईकोर्ट ने शहर की मालरोड को 13 दिन में बनाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को आदेश दिया है कि निश्चित समय में काम पूरा करें. कोर्ट ने 20 तारीख से पहले सड़क को तैयार कर शुरू करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए भूगर्भ शास्त्रियों की मदद लें, जो रिपोर्ट आईआईटी रुड़की ने दी है उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करें. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लोअर मालरोड का निर्माण पैदल यात्रियों के लिए किया जाए. ऐसा होने पर अपर मालरोड को चौड़ा किया जा सकता है. इसमें बस दुकानों के पास थोड़ी पैदल चलने की जगह रहे. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक आधार का ध्यान रखा जाए. बता दें कि 18 अगस्त को लोअर मालरोड का एक हिस्सा झील में गिर गया था जिसका हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और ज़िले के आलाअधिकारियों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे. आज लोक निर्माण विभाग ने कोर्ट में बताया कि रोड निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीन शिफ्टों में मज़दूर लगाकर काम को 19 तक पूरा कर लें. इस मामले की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)
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नैनीताल हाईकोर्ट ने शहर की मालरोड को 13 दिन में बनाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को आदेश दिया है कि निश्चित समय में काम पूरा करें. कोर्ट ने 20 तारीख से पहले सड़क को तैयार कर शुरू करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए भूगर्भ शास्त्रियों की मदद लें, जो रिपोर्ट आईआईटी रुड़की ने दी है उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करें. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लोअर मालरोड का निर्माण पैदल यात्रियों के लिए किया जाए. ऐसा होने पर अपर मालरोड को चौड़ा किया जा सकता है. इसमें बस दुकानों के पास थोड़ी पैदल चलने की जगह रहे. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक आधार का ध्यान रखा जाए. बता दें कि 18 अगस्त को लोअर मालरोड का एक हिस्सा झील में गिर गया था जिसका हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और ज़िले के आलाअधिकारियों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे. आज लोक निर्माण विभाग ने कोर्ट में बताया कि रोड निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीन शिफ्टों में मज़दूर लगाकर काम को 19 तक पूरा कर लें. इस मामले की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)
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