उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रुड़की के राजपूताना में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने सरकार व डीएम को आदेश दिया है कि 2 महीने के भीतर तालाब की ज़मीन से दुकानों और मकानों को हटाएं. बता दें कि रुड़की की सुलोचना सैनी ने हाईकोर्ट मे जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि रुड़की
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