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होली पर घर जाने के लिए तत्काल ट्रेन टिकट बुक कराने से पहले जानिए इन 10 नियमों के बारे में...

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होली के मौके पर सभी लोग अपने घर जाते हैं. लेकिन कन्फर्म टिकट नहीं मिलने की वजह से यात्रियों को तत्काल में टिकट करवानी पड़ती है. तत्काल टिकट बुक ऑनलाइन बुक कराई जा सकती है. आइए आपको बताते हैं तत्काल टिकट रूल्स..

होली पर घर जाने के लिए तत्काल ट्रेन टिकट बुक कराने से पहले जानें ये 10 नियमटिकट कंफर्म नहीं होने पर तत्काल टिकट कराए बुक
नई दिल्ली. होली के मौके पर सभी लोग अपने घर जाते हैं. लेकिन कन्फर्म टिकट नहीं मिलने की वजह से यात्रियों को तत्काल में टिकट करवानी पड़ती है. अब लास्ट मिनट में आपको तत्काल ट्रेन टिकट (Tatkal Ticket Booking) बुक करने के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी. अब तत्काल टिकट बुकिंग की चिंता दूर हो रही है. पैसेंजर फ्रेंडली कदम उठाते हुए रेलवे ने उन सभी गैरकानूनी सॉफ्टवेयर (Illegal Softwares) और 60 एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की है, जो पहले से ही तत्काल टिकट्स को ब्लॉक कर लेते थे. इसके लिए ताजा नियम की जानकारी होने से आपको अगर अपना रिफंड क्लेम करना है तो उसमें भी आसानी होगी.

यहां हम आपको रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं.

(1) तत्काल एसी टिकट की बुकिंग 10 बजे शुरू होती है जबकि नॉन एसी टिकट की बुकिंग 11 बजे शुरू होती है. इसे आप यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ही बुक करा सकते हैं.

(2)  तत्काल टिकट आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करा सकते हैं इसके साथ ही भारतीय रेलवे के देशभर में बने 3,465 कम्पयूटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर के 10,300 काउंटर से भी बुक करा सकते हैं.

(3)  तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और नियमों के मुताबिक एक आईडी और एक ही आईपी एड्रेस से अधिकतम दो टिकट ही बुक हो सकती हैं.



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(4)  तत्काल बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे तक रजिस्टर्ड एजेंट बुकिंग नहीं करा सकते हैं. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुकिंग न करवा पाएं.

(5) फ्रॉड बुकिंग रोकने के लिए कैप्चा कोड अनिवार्य कर दिया गया है. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के लिए कैप्चा कोड डालना होगा. इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए ओटीपी अनिवार्य है.

(6) तत्काल टिकट बुक कराने पर 100 फीसदी रिफंड नहीं मिलता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में 100 फीसदी रिफंड भी मिलता है जैसे ट्रेन का रूट डायवर्ट हो.

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(7) ट्रेन आने में 3 घंटे या उससे ज्यादा देरी हो तो 100 फीसदी रिफंड क्लेम किया जा सकता है.

(8) अगर ट्रेन का रूट डायवर्ट हो गया हो और आपका बोर्डिंग और डेस्टिनेशन स्टेशन उस रूट पर न हो या अगर आप बदले हुए रूट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं तब भी 100 फीसदी रिटर्न मिलेगा. अगर रेलवे ने ट्रेन के साथ तत्काल कोटे के कोच को अटैच नहीं किया तो भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

(9)  यात्री बुकिंग कोटे से लोअर कोच में यात्रा करता है तो तत्काल फीस के साथ टिकट के किराए का अंतर भी रेलवे रिफंड करता है.

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