FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन का लाइसेंस किया रद्द, अब केमिस्ट बॉडी ने कंपनी से पूछा ये सवाल
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केमिस्ट बॉडी एआईओसीडी (AIOCD) ने बेबी पाउडर के मौजूदा स्टॉक पर फार्मा दिग्गज जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) से सफाई मांगी है.

नई दिल्ली. महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने हाल ही में फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. उसने कंपनी को मुंबई के मुलुंद प्लांट में बनाए गए बेबी पाउडर को मार्केट से वापस लेने का आदेश दिया है. अब केमिस्ट बॉडी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स यानी एआईओसीडी (AIOCD) ने बेबी पाउडर के मौजूदा स्टॉक पर फार्मा दिग्गज से सफाई मांगी है.
एआईओसीडी के महासचिव राजीव सिंघल ने मनीकंट्रोल को बताया, ”हमने कंपनी से पूछा है कि हमें केमिस्ट की दुकानों में अलमारियों पर उपलब्ध स्टॉक का क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सामान बेचने में सक्षम नहीं हैं. हमें कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार है.”
यह पूछे जाने पर कि क्या केमिस्टों के पास जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर स्टॉक की उपलब्धता का अनुमान है, सिंघल ने कहा कि एक बहुत छोटा हिस्सा – 20 फीसदी से कम – मेडिकल दुकानों में काउंटर पर बेचा गया था. प्रोडक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एफएमसीजी दुकानों द्वारा बेचा जाता है.
केमिस्टों के इंडस्ट्री बॉडी एआईओसीडी ने महाराष्ट्र में अपने सदस्यों को राज्य एफडीए के निर्णय का पालन करने के लिए लिखा है. सिंघल ने कहा कि केमिस्ट की दुकानें बेबी पाउडर नहीं बेचेंगी क्योंकि इसे एफडीए ने लाल झंडी दिखा दी है.
क्या है मामला
महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी एफडीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा था कि कंपनी का प्रोडक्ट जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की त्वचा को प्रभावित कर सकता है. रेगुलेटर ने कहा था कि शिशुओं के लिए पाउडर के नमूने प्रयोगशाला जांच के दौरान मानक पीएच वैल्यू के अनुरूप नहीं थे. बयान में कहा गया है कि कार्रवाई कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की निर्णायक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि पाउडर का नमूना पीएच जांच के संबंध में आईएस 5339:2004 के अनुरूप नहीं है.’’
महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी एफडीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा था कि कंपनी का प्रोडक्ट जॉनसन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं की त्वचा को प्रभावित कर सकता है. रेगुलेटर ने कहा था कि शिशुओं के लिए पाउडर के नमूने प्रयोगशाला जांच के दौरान मानक पीएच वैल्यू के अनुरूप नहीं थे. बयान में कहा गया है कि कार्रवाई कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की निर्णायक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि पाउडर का नमूना पीएच जांच के संबंध में आईएस 5339:2004 के अनुरूप नहीं है.’’
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vinoy jha
प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. ...और पढ़ें
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