FD से कमाई और टैक्स जीरो? हैदराबाद के एक्सपर्ट ने बताया पूरा लीगल जुगाड़!
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Agency:News18Hindi
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हैदराबाद के फाइनेंशियल एडवाइजर चक्रवर्ती वी ने बताया कि FD का ब्याज टैक्स फ्री करने के लिए इसे माता-पिता के नाम ट्रांसफर करें. अगर उनकी आमदनी कम है, तो टैक्स नहीं लगेगा. ये तरीका पूरी तरह कानूनी है.

नई दिल्ली. कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज पर लगने वाले टैक्स को लेकर चिंतित रहते हैं कि इसे कैसे बचाया जाए. हाल ही में हैदराबाद में रहने वाले एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने सोशल मीडिया पर ऐसा तरीका बताया है जिससे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा. ये तरीका न सिर्फ कानूनी है, बल्कि बेहद आसान भी.
चक्रवर्ती वी नाम के इस एडवाइजर ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बताया कि अगर एफडी से मिलने वाला ब्याज अपने मां-बाप के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, बशर्ते उनके पास कोई और आमदनी न हो.
कैसे काम करता है ये तरीका?
इस हैक की सबसे अहम बात है कि आप अपनी सेविंग अपने पेरेंट्स को ‘गिफ्ट’ करें. फिर वो इस पैसे से अपने नाम पर एफडी बनवाएं. अगर आपके पैरेंट्स की सालाना आमदनी ₹3 लाख से कम है (या सीनियर सिटिजन हैं तो ₹5 लाख से कम), तो उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता. नए टैक्स सिस्टम में भी वे ₹7 लाख तक की आमदनी (और कुछ मामलों में ₹12 लाख तक) पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती है.
इस हैक की सबसे अहम बात है कि आप अपनी सेविंग अपने पेरेंट्स को ‘गिफ्ट’ करें. फिर वो इस पैसे से अपने नाम पर एफडी बनवाएं. अगर आपके पैरेंट्स की सालाना आमदनी ₹3 लाख से कम है (या सीनियर सिटिजन हैं तो ₹5 लाख से कम), तो उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता. नए टैक्स सिस्टम में भी वे ₹7 लाख तक की आमदनी (और कुछ मामलों में ₹12 लाख तक) पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती है.
पूरी तरह लीगल है ये प्लान
चक्रवर्ती का कहना है कि ये इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) के तहत पूरी तरह वैध है. इस सेक्शन के मुताबिक, माता-पिता को दिया गया कोई भी गिफ्ट टैक्स फ्री होता है. यहां तक कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी अब आपके नाम की जगह उनके इनकम में गिना जाएगा और आप टैक्स के झंझट से बच जाएंगे.
चक्रवर्ती का कहना है कि ये इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) के तहत पूरी तरह वैध है. इस सेक्शन के मुताबिक, माता-पिता को दिया गया कोई भी गिफ्ट टैक्स फ्री होता है. यहां तक कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी अब आपके नाम की जगह उनके इनकम में गिना जाएगा और आप टैक्स के झंझट से बच जाएंगे.
TDS से भी छुट्टी मिलेगी
अगर आपके माता-पिता Form 15H भर देते हैं, तो FD पर मिलने वाले ब्याज से कोई TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) भी नहीं कटेगा यानी उन्हें पूरा ब्याज मिलेगा और टैक्स से भी बचाव होगा.
अगर आपके माता-पिता Form 15H भर देते हैं, तो FD पर मिलने वाले ब्याज से कोई TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) भी नहीं कटेगा यानी उन्हें पूरा ब्याज मिलेगा और टैक्स से भी बचाव होगा.
एक और खास बात…
चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि माता-पिता आगे चलकर उस ब्याज को आपको ‘गिफ्ट’ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये पैसा पहले उनके बैंक खाते में जाए, तभी ये ट्रांसफर टैक्स फ्री रहेगा. अगर सीधे आपके अकाउंट में गया, तो टैक्स लग जाएगा.
चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि माता-पिता आगे चलकर उस ब्याज को आपको ‘गिफ्ट’ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये पैसा पहले उनके बैंक खाते में जाए, तभी ये ट्रांसफर टैक्स फ्री रहेगा. अगर सीधे आपके अकाउंट में गया, तो टैक्स लग जाएगा.
किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
इस ट्रिक का फायदा सिर्फ माता-पिता को गिफ्ट देने पर मिलता है. अगर आप अपनी पत्नी या छोटे बच्चों को FD के लिए पैसे देते हैं, तो उसका ब्याज आपकी ही इनकम में जोड़ा जाएगा यानी टैक्स सेविंग नहीं होगा.
इस ट्रिक का फायदा सिर्फ माता-पिता को गिफ्ट देने पर मिलता है. अगर आप अपनी पत्नी या छोटे बच्चों को FD के लिए पैसे देते हैं, तो उसका ब्याज आपकी ही इनकम में जोड़ा जाएगा यानी टैक्स सेविंग नहीं होगा.
चक्रवर्ती ने इस पूरी स्कीम को ‘100% लीगल टैक्स हैक’ बताया और कहा कि ये तरीका परिवार के कुल टैक्स बोझ को घटाने का एक स्मार्ट तरीका है.
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vinoy jha
प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. ...और पढ़ें
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