अनजाने में रेल यात्रा के समय आप तो नहीं करते ये गलती...जोधपुर रेल मंडल में प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई
Reported by:
Edited by:
Last Updated:
Jodhpur Railway News: मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में जोधपुर रेल मंडल में सुरक्षा बल ने रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए ठोस कदम उठाए हैं. इसके तहत जोधपुर रेल मंडल में साल 2025 में अब तक 117 व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 21,200/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है.

जोधपुर: मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में जोधपुर रेल मंडल में सुरक्षा बल ने धूम्रपान करने वाले लोगों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे रेलवे परिसर, स्टेशन और ट्रेन में कहीं भी धूम्रपान न किया जा सके. इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार जोधपुर रेल मंडल में साल 2025 में अब तक 117 व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 21,200/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है
यह नियम है लागू
आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करने एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है. इसके लिए रेल अधिनियम की धारा 167 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत यह प्रतिबंध लागू है, और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाती है.
आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करने एवं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है. इसके लिए रेल अधिनियम की धारा 167 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत यह प्रतिबंध लागू है, और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाती है.
रेलवे ने 117 व्यक्तियों से वसूला जर्माना
इस बारे में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर रेल मंडल में साल 2024 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वाले 501 व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 87,500/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है और साल 2025 में अब तक 117 व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 21,200/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है. डीआरएम त्रिपाठी ने आगे बताया, कि धूम्रपान करने से रेल परिसर एवं ट्रेनों में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर ट्रेनों में जहां कई इलेक्ट्रिकल और ज्वलनशील सामग्री होती है.
इस बारे में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर रेल मंडल में साल 2024 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वाले 501 व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 87,500/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है और साल 2025 में अब तक 117 व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई कर 21,200/- रूपये का जुर्माना वसूला गया है. डीआरएम त्रिपाठी ने आगे बताया, कि धूम्रपान करने से रेल परिसर एवं ट्रेनों में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर ट्रेनों में जहां कई इलेक्ट्रिकल और ज्वलनशील सामग्री होती है.
वहीं रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है, कि वे रेलवे परिसर में धूम्रपान करने से बचें और नियमों का पालन करें ताकि यात्रियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो सके.
Click here to add News18 as your preferred news source on Google.
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। राजस्थान की ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें |
और पढ़ें