देवरिया भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत 10 के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला
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BJP MLA Shalabh Mani Tripathi: यूपी के देवरिया से विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी और संजय केडिया सहित दस लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हो गया है. ये मुकदमा अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया. धाराएं संगीन हैं. मामला पूर्व विधायक स्व. जन्मेजय सिंह के पुत्र श्रीप्रकाश सिंह से जुड़ा है. जिसमें उसने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शलभ समेत कई लोगों पर आरोप लगाए थे.
देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी समेत 10 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज-देवरिया. उत्तर प्रदेश के देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी और संजय केडिया सहित दस लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है. यह मामला न्यायालय के आदेश पर गौरीबाजार पुलिस ने दर्ज किया. मामला विधायक शलभमणि त्रिपाठी और व्यवसायी संजय केडिया सहित दस लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले, डकैती सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बीजेपी विधायक शलभमणि ने इस मामले पर कहा कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी आरोप उनपर लगे हैं वह सभी झूठे हैं. घटना वाले दिन वह मौके पर मौजूद ही नहीं थे.
गौरतलब है कि गौरीबाजार थाना क्षेत्र के देवगांव निवासी पूर्व विधायक स्व. जन्मेजय सिंह के पुत्र श्रीप्रकाश सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बताया था कि उनके छोटे भाई अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सदर से सपा प्रत्याशी थे. 2 मार्च 2022 की रात में करीब 9.30 बजे जानकारी मिली थी कि बीजेपी प्रत्याशी डॉ.शलभ मणि कुछ बाहरी लोगों के साथ करमाजीतपुर गांव में रुपये और शराब बंटवाने की तैयारी में हैं. जैसे ही वह वहां पहुंचे तो मौजूद लोगों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे कई लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था.
विधायक समेत इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
इसके बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली. 18 मई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सदर विधायक सहित अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश गौरी बाजार पुलिस को दिया. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को पुलिस ने बीजेपी सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, व्यवसायी संजय केडिया, आशुतोष ओझा, सुनील ओझा, सिद्धार्थ ओझा, मुकेश शर्मा निवासी गोरखपुर, सर्वेश मिश्र निवासी आजमगढ़, कमलेश मिश्र निवासी लखनऊ, प्रमोद सिह निवासी कोड़ा, बरहज, महर्षि मणि त्रिपाठी पता अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, डकैती सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामला दर्ज होने के बाद विधायक शलभमणि ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं. उनपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और वह यह साबित करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस वक्त झड़प हुई वे मौके पर मौजूद नहीं थे. इसका गवाह उनका सरकारी गनर हैं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं पर हमले सूचना मिलने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी जिलाधिकारी और एसएसपी को दी. उसके बाद वे मौके पर पहुंचे.
इसके बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली. 18 मई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सदर विधायक सहित अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश गौरी बाजार पुलिस को दिया. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को पुलिस ने बीजेपी सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, व्यवसायी संजय केडिया, आशुतोष ओझा, सुनील ओझा, सिद्धार्थ ओझा, मुकेश शर्मा निवासी गोरखपुर, सर्वेश मिश्र निवासी आजमगढ़, कमलेश मिश्र निवासी लखनऊ, प्रमोद सिह निवासी कोड़ा, बरहज, महर्षि मणि त्रिपाठी पता अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, डकैती सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामला दर्ज होने के बाद विधायक शलभमणि ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं. उनपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और वह यह साबित करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस वक्त झड़प हुई वे मौके पर मौजूद नहीं थे. इसका गवाह उनका सरकारी गनर हैं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं पर हमले सूचना मिलने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी जिलाधिकारी और एसएसपी को दी. उसके बाद वे मौके पर पहुंचे.
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