चाइनीज मांझे को लेकर क्या हो रहा है? हाईकोर्ट का योगी सरकार से सवाल, कहा- इलाज का भी खर्चा उठाएं
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चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसे रोकने के लिए सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि चाइनीज मांझे पर बैन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए. साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार न केवल चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल को रोक लगाए.

लखनऊः चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसे रोकने के लिए सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि चाइनीज मांझे पर बैन के लिए क्या कदम उठाने चाहिए. साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार न केवल चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल को रोक लगाए. बल्कि पीड़ितों को उनके मेडिकल खर्च सहित मुआवजा देने पर भी विचार करे. अभिभावकों और बच्चों में खतरनाक चाइनीज मांझे के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी हाई कोर्ट ने जोर दिया है. साल 2018 में स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने मामले में जनहित याचिका दायर की थी. वहीं इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.
सीएससी शैलेंद्र कुमार ने रखा सरकार का पक्ष
बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है. हाल ही में चाइनीज मांझे के कारण एक शख्स की मौत हो गई थी. वहीं दो लोग घायल हो गए थे. मोतीलाल यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चाइनीज मांझे के कारण 10 लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत हो गई. राज्य सरकार की तरफ से दलील रख रहे सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है और हाल ही में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है. हाल ही में चाइनीज मांझे के कारण एक शख्स की मौत हो गई थी. वहीं दो लोग घायल हो गए थे. मोतीलाल यादव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चाइनीज मांझे के कारण 10 लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत हो गई. राज्य सरकार की तरफ से दलील रख रहे सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है और हाल ही में चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
कोर्ट ने कहा- लोगों के मरने पर क्यों एक्टिव होते हैं अधिकारी
वहीं कोर्ट ने शैलेंद्र सिंह से सवाल किया कि जब लोग चाइनीज मांझे के चलते मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो राज्य के अधिकारी एक्शन में क्यों आते हैं. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सही सिस्टम बनाए. बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने यह आदेश दिया था कि चाइनीज मांझे से मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा.
वहीं कोर्ट ने शैलेंद्र सिंह से सवाल किया कि जब लोग चाइनीज मांझे के चलते मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो राज्य के अधिकारी एक्शन में क्यों आते हैं. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सही सिस्टम बनाए. बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने यह आदेश दिया था कि चाइनीज मांझे से मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा.
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Prashant Rai
प्रशान्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. प्रशांत राय पत्रकारिता में पिछले 8 साल से एक्टिव हैं. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए प्रशांत राय फिलहाल न्यूज18 हिंदी के साथ पिछले तीन ...और पढ़ें
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