आ रहे है कार पॉल्यूशन के नए नियम, नियमों का नहीं किया पालन तो रद्द हो जाएगा आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन!
Agency:News18Hindi
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नई दिल्ली: क्या आपका भी वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाता है...क्या आपका वाहन भी प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करता है. अगर ऐसा है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है.

नई दिल्ली: क्या आपका भी वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाता है...क्या आपका वाहन भी प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करता है. अगर ऐसा है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है.

केंद्र सरकर प्लान बना रही है कि साल 2021 तक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए. इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं.
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इसके अलावा सरकार प्रदूषण की जांच भी ऑनलाइन करने का प्लान बना रही है. एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है. इस नई प्लानिंग के बाद प्रदूषण जांच केंद्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक और वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर में उपलब्ध होगी. इससे कोई भी फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकेगा.

सरकार की नई प्लानिंग और नियमों के मुताबिक, वाहन मालिकों को हर सर्विस के बाद में प्रदूषण की जांच करानी होगी. मोटर वाहन इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक लिखित रूप में प्रदूषण की जांच के आदेश देगा.

बता दें इस आदेश के सात दिन बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट लेना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
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ऑनलाइन प्रदूषण जांच में वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर डाटाबेस में एंटर किया जाएगा. इसके बाद में वाहन के मालिक को एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी एंटर करते ही प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा. तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर कंप्यूटर से रिजेक्ट की पर्ची निकलेगी. इस प्रकार प्रदूषण जांच केंद्र पर कोई हेराफेरी नहीं हो सकेगी.
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