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इस बार समय पर भरें ITR, नहीं तो देनी होगी 10 हजार रुपए की पेनल्‍टी

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इस बार से इनकम टैक्‍स विभाग काफी सख्‍ती बरतने जा रहा है. इस साल आपसे पेनल्‍टी भी ली जाएगी, जो 10 हजार रुपए तक है. आज हम इससे जुड़ी सारी जानकारियां दे रहे हैं-

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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का सीजन आ चुका है. कंपनियों ने अपने इम्‍पलॉई को फॉर्म 16 देना भी शुरू कर दिया है. अन्‍य सालों की तरह इस बार भी सरकार ने आईटीआर के लिए आपको 31 जुलाई तक का समय दिया है. खास बात यह है कि इस बार से इनकम टैक्‍स विभाग काफी सख्‍ती बरतने जा रहा है. इस साल आपसे पेनल्‍टी भी ली जाएगी, जो 10 हजार रुपए तक है. आज हम इससे जुड़ी सारी जानकारियां दे रहे हैं-
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31 जुलाई तक अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो 5 हजार रुपए और 31 दिसंबर तक नहीं भरते हैं तो 10 हजार रुपए चुकाने पड़ सकते हैं. आम बजट 2017 में ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देरी होने की स्थिति में अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
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इनकम रिटर्न फाइलिंग तय समय से पहले सुनिश्चित करने के लिए बजट में आयकर एक्ट के तहत एक नया सेक्शन 234F जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है.
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गौरतलब है कि आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई- फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म जारी कर दिए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नये आईटीआर फार्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किये थे. विभाग ने एक बयान में कहा है , ' आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सभी आईटीआर अब ई- फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं.
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आईटीआर-1 को 'सहज नाम दिया गया है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेतनभोगी तबके द्वारा किया जाता है. 50 लाख रुपये तक का वेतन, एक मकान, सावधि जमा और आवर्ति जमा जैसी जमा पूंजी से प्राप्त ब्याज आय वालों के लिये यह फार्म है. इस बार के फार्म में करदाताओं की अन्य क्षेत्रों में आय का ब्यौरा भी मांगा गया है. पिछले साल इस फार्म का इस्तेमाल तीन करोड़ करदाताओं ने किया था.
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आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है, जिनकी व्यवसाय से होने वाली प्राप्ति और लाभ के साथ ही पेशे के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय आती है. इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं. व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार जिन्‍हें व्यवसाय अथवा पेशे से आय आती है, वे आईटीआर-3 या फिर आईटीआर-4 में अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बाकी आईटीआर करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये हैं.
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