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UAE से भारतीयों के लिए आई गुड न्यूज़, बदले गए वर्क परमिट के नियम, लंबी होगी वैलिडिटी, बचेगा पैसा

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UAE work Permit- संयुक्‍त अरब अमीरात अपनी वर्क परमिट पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है. पॉलिसी में तीन अहम परिवर्तन होने का फायदा भारतीयों को भी खूब होगा.

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नई दिल्‍ली. सयुंक्‍त अरब अमीरात (UAE )अपने वर्क परमिट नियमों को बदलने जा रहा है. श्रमिकों को काम का बेहतर माहौल देने और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फेडरल नेशनल काउंसिल कमेटी (FNC) ने अब वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है. अभी तक यूएई दो साल का ही वर्क परमिट जारी करता है. इस अवधि को बढ़ाकर अब तीन साल किया जाएगा. यूएई के इस कदम से भारतीयों को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा. यूएई में करीब 34 लाख भारतीय काम करते हैं. वर्क परमिट की अवधि बढ़ने से इसे रिन्‍यू कराने के लिए होने वाला खर्च भी बच जाएगा. वर्क परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद ही तुरंत रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर इसे कानूनी अपराध माना जाता है.

UAE से भारतीयों के लिए आई गुड न्यूज़, बदले गए वर्क परमिट के नियम
यूएई में बिना वर्क परमिट के काम करना गैर-कानूनी है.

यूएई में बिना वर्क परमिट के काम करना गैर-कानूनी है. मिनिस्‍ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमिरेटाइजेशन विदेशी कामगारों को यूएई में आने के लिए जरूरी कागजात उपलब्‍ध कराता है. वर्क परमिट फेडरल नेशनल काउंसिल की अनुमति के बाद ही वर्क परमिट जारी किया जाता है. अब एफएनसी की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और इं‍डस्ट्रियल अफेयर कमेटी ने वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है. इसके अलावा कमेटी ने एक और महत्‍वपूर्ण सिफारिश भी की है. कमेटी ने कहा है कि किसी कंपनी के साथ प्रॉबेशनरी टर्म पूरी कर चुके कर्मचारी को आगे 12 महीने कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए.

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नौकरी बदलने पर न लगे शुल्‍क
कमेटी ने सुझाव दिया है कि वर्क परमिट पर आया कर्मचारी अगर नौकरी बदलता है तो उससे वसूले जाने वाले वर्क परमिट चार्ज को भी समाप्‍त कर देना चाहिए. यूएई सरकार लेबर मार्केट में सुधार लाना चाहती है. इसलिए वह अब बिजनेस और कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बना रही है. सरकार श्रमिकों की हितों की रक्षा करने के साथ ही ऐसा माहौल बनाने में लगी हैं, जिससे व्‍यवसायों को भी अपने लक्ष्‍य हासिल करने में सुविधा हो.

पिछले साल बदले थे इमिग्रेशन नियम
संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में साल 2022 में बदलाव किया. 3 अक्‍टूबर 2022 से नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी गई. देश की इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के तहत लागू नए वीज़ा नियमों के तहत पर्यटकों के लिए लंबी अवधि के वीज़ा, पेशेवरों के लिए लंबे वक्त तक रहने की सुविधा दी गई है. एंटरप्रेन्योर, निवेशक और पेशेवरों के लिए दस साल की नई गोल्डन वीज़ा स्कीम लागू की गई है.

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