Trending:
See this Page in:
app image

News18 ऐप में बेहतर न्यूज़ अनुभव

इंस्टॉल ऐप
browser image

ब्राउज़र में ही

जारी रखें
गूगल पर
News18 चुनें

मीना कुमारी की प्रॉपर्टी चर्चा में क्यों? अब कौन होगा करोड़ों की संपत्ति का मालिक, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Written by:
Last Updated:

मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने साल 1959 में मुंबई के पाली हिल में स्थित एक जमीन खरीदी थी जो एक बार फिर विवादों में है. गुजरे जमाने के इन सितारों की प्रॉपर्टी विवाद के कारण 162 परिवारों पर अपने ही घर से बेघर होने की तलवार लटक रही है. दशकों पहले दर्ज हुआ ये मामला इन दिनों फिर सुर्खियों में है.

impact short icon
इम्पैक्ट शॉर्ट्ससबसे बड़ी खबरों तक पहुंचने
का आपका शॉर्टकट
गूगल पर
News18 चुनें
 

नई दिल्ली. हिंदी सिनेमा की ‘ट्रेजेडी क्वीन’ मीना कुमारी का नाम इन दिनों एक बार फिर लोगों की जुबां पर है, लेकिन इस बार एक्ट्रेस अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि एक विवाद के चलते चर्चा में हैं. साल 1959 में मीना कुमारी ने पति और डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ मिलकर मुंबई के पाली हिल में 2.5 एकड़ की जमीन खरीदी थी जिसकी कीमत उस वक्त 5 लाख रुपए थी. मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने इस जमीन को एक डेवलपर को लीज पर दिया जिसने उस पर ‘कोज़ीहोम को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी’ नाम से पांच इमारतें बनाईं. आज ये हाउसिंग सोसाइटी विवादों में घिर गई है और इसमें रहने वाले 162 परिवारों के अपने ही घर से बेघर होने की नौबत आ गई है.

मीना कुमारी की प्रॉपर्टी चर्चा में क्यों अब कौन होगा संपत्ति का नया मालिक
मीना कुमारी और कमाल अमरोही की प्रॉपर्टी इन दिनों विवादों में है.

इस विवाद की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब कमाल अमरोही ने आरोप लगाया कि सोसाइटी ने तय किराया – ₹8,835 प्रति माह – पूरा नहीं चुकाया. पूरा किराया न देने के पीछे सोसाइटी का तर्क था कि जमीन का कुछ हिस्सा वास्तव में कमाल अमरोही के नाम पर नहीं था औऱ इसलिए कम किराया दिया गया.

क्या है मामला?

1991 में, कमाल अमरोही ने ₹66,060 के बकाया किराए के आधार पर सोसाइटी के खिलाफ बेदखली और जमीन को फिर से अपने नाम पर ट्रांसफर करने की याचिका दायर की. 1993 में उनके निधन के बाद, उनके बेटे ताजदार अमरोही ने यह केस आगे बढ़ाया. 23 अप्रैल 2025 को बांद्रा की स्मॉल कॉज कोर्ट ने ताजदार अमरोही और अर्हम लैंड डेवेलपर्स के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने सोसाइटी को छह महीने के भीतर ज़मीन खाली करने का आदेश दिया.

162 परिवारों पर लटकी तलवार

कोर्ट के इस आदेश के मद्देनजर इस सोसाइटी में रहने वाले 162 परिवारों को जमीन खाली करनी पड़ेगी. कोज़ीहोम सोसाइटी के निवासी, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं, अब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने सारे बकाया किराए के साथ ब्याज भी चुका दिया है और बीते 20 वर्षों से किराया एक एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जा रहा है.

कोर्ट ने अपने फैसले में लीज़ एग्रीमेंट की धारा 14(ए) का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किराए की राशि को चुनौती दी जाती है या किराया समय पर नहीं चुकाया जाता है, तो ज़मीन के मालिक लीज़ रद्द कर सकते हैं और ज़मीन और उसपर बनी बिल्डिंग को अपने मालिकाना हक के तहत ले सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि किराए का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया और इसलिए लीज़ की शर्तों का उल्लंघन हुआ है. बांद्रा कोर्ट ने सोसाइटी की स्टे की याचिका भी खारिज कर दी.

न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
homeentertainment
मीना कुमारी की प्रॉपर्टी चर्चा में क्यों? अब कौन होगा संपत्ति का नया मालिक?
और पढ़ें

फोटो

'औकात में रहूं इसलिए...' घर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं पसंद कोई दिखावा

रांची में मां भवानी का अनोखा मंदिर,पुजारी आंखों में पट्टी बांधकर करते हैं पूजा

दिल्ली की ये हैं सबसे सुरक्षित जगहें, परिंदा भी नहीं मार पाता पर, देखें Photos

अनुष्का शर्मा-विराट कोहली क्यों आए भगवान के करीब? जया किशोरी ने खोला राज

हर 6 महीने में दूसरी तरफ घूमता माता का सिर...पैरेलिसिस-पोलियो का होता इलाज!

और देखें

ताज़ा समाचार

'औकात में रहूं इसलिए...' घर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं पसंद कोई दिखावा

Jolly LLB 3 Collection : ‘जॉली एलएलबी 3’ की डूबी लुटिया! करोड़ों का घाटा

Bigg boss 19: कौन हैं अमाल मलिक का प्यार? जिसके प्यार में डूबे हैं कंटेस्टेंट

ये रिश्ता क्या कहलाता है... अर्जुन-मलाइका ने पहले किया इग्नोर, फिर लगाया गले

अनुष्का शर्मा-विराट कोहली क्यों आए भगवान के करीब? जया किशोरी ने खोला राज

और पढ़ें