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Bokaro Judicial News : हत्या के दो मामलों में दोषियों को आजीनव कारावास, जानें क्या थी वारदात

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पहला मामला कसमार का है. जिसमें जमीन विवाद हुई हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, दूसरा मामला जरीडीह थाना क्षेत्र का है. जहां कुल्हाड़ी से वार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाया है.

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रिपोर्ट – मृत्युंजय कुमार

दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जानें क्या थी वारदात
बोकारो कोर्ट.

बोकारो. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में हत्या के दो अलग-अलग मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है. पहला मामला कसमार का है. जबकि दूसरा जरीडीह थाना क्षेत्र का है. कसमार थाना क्षेत्र के हंसलता टोला गट्टीगड्डा में 12 जुलाई 2018 की सुबह जमीन विवाद को लेकर सहदेव महतो की हत्या कर दी गई थी. इस घटना में कसमार थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में पहुंचा. न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय ने अभियुक्त रतन महतो को हत्या के मामले में सिध्द दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

सजा सुनाने के बाद के बाद रतन महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. वहीं इससे पूर्व साक्ष्य के अभाव में नकुल महतो को रिहा कर दिया गया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस की.

वहीं, दूसरा मामला जरीडीह थाना क्षेत्र का है. यहां भी व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी बिंदेश्वर तुरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जरीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलापुर निवासी सूचक हाकिम तुरी ने जरिडीह थाना प्रभारी के समक्ष 13 जनवरी 2015 को बयान दर्ज कराया था कि 13 जनवरी की सुबह उसका बेटा महावीर तुरी घर आ रहा था. उसी बीच बिंदेश्वर तुरी कुल्हाड़ी से महावीर तुरी के माथे पर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मर गया.

हाकिम तुरी के उक्त बयान के आधार पर जरीडीह थाना कांड संख्या 9/15 मे मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय श्री कुमार ने अभियुक्त बिंदेश्वर तुरी को हत्या के मामले में सिध्द दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद के बाद अभियुक्त बिंदेश्वर तुरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया.

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