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झारखंड Unlock: पाबंदियों में दी गई ढील, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद

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मंत्रालय में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित राज्य के अधिकारियों ने वर्तमान हालात की समीक्षा की. इस दौरान आम जनता को कई तरह की नई छूट देने का फैसला किया गया है.

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रांची. झारखंड ( jharkhand ) मंत्रालय में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित राज्य के अधिकारियों ने वर्तमान हालात की समीक्षा की. इस दौरान आम जनता को कई तरह की नई छूट देने का फैसला किया गया है.

झारखंड Unlock पाबंदियों में दी गई ढील, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद
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राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक जमशेदपुर में लगी पाबंदी को हटा लिया गया है. अब यहां भी दूसरे जिलों की तरह शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी. वहीं वीकेंड लॉक डाउन को जारी रखते हुए इस दौरान दूध की दुकान खोलने का आदेश दिया गया.  मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने की अनुमति दी गई है .

बैठक में लिए गए यह निर्णय

1.  सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.

2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे.

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.

4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी . स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.

5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी.

6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे.

7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे .

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी.

10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल होंगे.

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.

14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी .

15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.

17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.

18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

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