UP News: यूपी में लागू हुई PM मोदी की यह योजना, मिलेगा 25000 हजार रुपए का इनाम, बस करना होगा यह नेक काम
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने "राहवीर योजना" लागू की है, जिसमें सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को "गोल्डन ऑवर" में अस्पताल पहुंचाने पर नागरिक को 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान कर जान बचाना है.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई “राहवीर योजना” को अब लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है. इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को “गोल्डन ऑवर” के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है. “गोल्डन ऑवर” यानी दुर्घटना के पहले एक घंटे को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान इलाज मिलने से घायल व्यक्ति के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है. उत्तर प्रदेश में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें से कई मौतें समय पर इलाज न मिलने के कारण होती हैं. इस योजना के माध्यम से सरकार आम नागरिकों को बिना किसी डर के घायलों की मदद करने के लिए प्रेरित करना चाहती है.
योजना के तहत मिलने वाला इनाम
योजना के अनुसार, यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को “गोल्डन ऑवर” के दौरान अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, तो उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. यह राशि मददगार व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इसके साथ ही, सरकार द्वारा मददगार को सम्मान पत्र भी प्रदान किया जाएगा, ताकि उनके इस नेक कार्य को प्रोत्साहन मिले.
योजना की प्रमुख शर्तें
राहवीर योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं. मदद करने वाला व्यक्ति घायल का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए. उसे यह कार्य स्वेच्छा से करना होगा, न कि किसी लाभ या दबाव में. इसके अलावा, अस्पताल पहुंचाने की सूचना और सहायता के पर्याप्त प्रमाण, जैसे कि अस्पताल की रिपोर्ट या गवाह, प्रस्तुत करने होंगे. यदि एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मदद करते हैं, तो इनाम की राशि उनके बीच समान रूप से बांट दी जाएगी.
सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं. घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी, और पुलिस इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजेगी. इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा मददगार के खाते में इनाम की राशि ट्रांसफर की जाएगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मदद करने वाले व्यक्तियों को पुलिस की ओर से किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी डर के आगे आकर मदद कर सकें.