BSPCB Bihar Recruitment 2019: इन पदों पर निकली है वैकेंसी, जल्द करें आवेदन
Agency:News18Hindi
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BSPCB Bihar Recruitment 2019: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ( Bihar State Pollution Control Board BSPCB) ने मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (Multi Tasking Staff, Junior Lab Assistant )और जूनियर लैब असिस्टेंट (Junior Lab Assistant) के पदों पर भर्तियां निकाली है.

BSPCB Bihar Recruitment 2019: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ( Bihar State Pollution Control Board BSPCB) ने मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (Multi Tasking Staff, Junior Lab Assistant )और जूनियर लैब असिस्टेंट (Junior Lab Assistant) और फील्ड अटेंडेंट ( Field Attendant) के पदों पर भर्तियां निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियिल वेबसाइट bspcb.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिशियिल नोटिफिकेशन के अनुसार जूनियर लैब असिसटेंट (Junior Lab Assistant) के छह पदों पर, एमटीएस (Multi Tasking Staff, Junior Lab Assistant ) के कुल दो पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
ये होगी शैक्षणिक योग्यता
जूनियर लैब असिस्टेंट: इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी को इस पद पर आवेदन करने के लिए बीएससी की डिग्री अनिवार्य है.
फील्ड अटेंडेंट: अभ्यर्थियों को बारहवीं में साइंस होना चाहिए
डीईओ,पैरा टेक्नोमिस्ट- पोस्टग्रेजुएट और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए
बिहार बोर्ड के बारे में जानें :
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया था. इसकी स्थापना के बाद से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अन्य राज्य बोर्डों की तरह अपने कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के तहत गणना की गई है.
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जूनियर लैब असिस्टेंट: इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी को इस पद पर आवेदन करने के लिए बीएससी की डिग्री अनिवार्य है.
फील्ड अटेंडेंट: अभ्यर्थियों को बारहवीं में साइंस होना चाहिए
डीईओ,पैरा टेक्नोमिस्ट- पोस्टग्रेजुएट और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए
बिहार बोर्ड के बारे में जानें :
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया था. इसकी स्थापना के बाद से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अन्य राज्य बोर्डों की तरह अपने कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के तहत गणना की गई है.
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