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इंडिगो: थप्पड़ मारने वाले यात्री की पहचान, क्या होगी सजा, लगेगा बैन? जानिए

इंडिगो पायलट को थप्‍पड़ मारने का मामला, कितनी मिल सकती है सजा, क्‍या हवाई यात्रा पर लगेगा आजीवन प्रतिबंध?

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Delhi Airport: इंडिगो एयरलाइन के को-पायलट अनूप कुमार को थप्‍पड़ मारने के आरोप में एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल कटारिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341,290 और एयरक्राफ्ट एक्‍ट की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज की है. जानिए साहिल के खिलाफ क्या-क्या एक्शन लिए जा सकते हैं?

इंडिगो: थप्पड़ मारने वाले यात्री की पहचान, क्या होगी सजा, लगेगा बैन? जानिएZoom
फ्लाइट का क्रू बदलने पर नया पायलट आकर घोषणा कर रहा था. (news18 hindi)
नई दिल्‍ली. इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्‍पड़ मारने के मामले में इंदिरा गांधी अंतर्राष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 341,290 और एयरक्राफ्ट एक्‍ट की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है. आइए समझते हैं किस धारा का क्‍या है मतलब और उसमें कितनी सजा का है प्रावधान. 

एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ सबसे पहली आईपीसी की धारा 323 दर्ज की है. यह धारा जानबूझ कर किसी को चोंट पहुंचाने के मकसद से किए गए हमले से संबंधित है. इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को एक साल तक की कैद और एक हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है. वहीं आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा गलत तरीके से रोकने के आरोप में लगाई जाती है. इस धारा के आरोपी को एक महीने तक के कारावास और 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. 
 भविष्‍य में यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है एयरलाइन
वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, आईपीसी की धारा 290 के तहत सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने वाले आरोपी के खिलाफ लगाई जाती है. इसके अलावा, आरोपी पर एयरक्राफट रूल 22 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत, विमान चालक के सदस्य पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला करने, डराने या ड्यूटी में बाधा डालने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. कार्रवाई के तहत पायलट-इन-कमांड आरोपी को विमान से डिबोर्ड कर सकता है. इसके अलावा, एयरलाइन आरोपी यात्री को भविष्‍य में हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है.
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क्‍या है पूरा मामला
यह मामला दिल्‍ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्‍ट्रीय एयरपोर्ट का है. रविवार शाम इंडिगो एयरलाइंस की दिल्‍ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट 6E 2175 किन्‍हीं कारणों से 13 घंटे विलंब हो गई. इस विलंब के चलते साहिल कटारिया नामक यात्री का गुस्‍सा चरम पहुंच गया. विमान में बोर्डिग पूरी होने के बाद जब फ्लाइट के को-पायलट अनूप कुमार ने यात्रियों को विलंब के बारे में जानकारी देनी चाही, तभी साहिल ने को-पायलट पर हमला बोल दिया. वहीं पायलट की शिकायत पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Anoop Kumar MishraAssistant Editor
Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 3 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to ...और पढ़ें
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