वो शर्तें जिनके बाद ही मिलेगा आपको सवर्ण रिजर्वेशन!
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2019 की पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने पिछड़े हुए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की. जानिए कौन-कौन सी श्रेणियों के तहत आप भी इस आरक्षण के दायरे में आ सकते हैं.
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2019 की पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने पिछड़े हुए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की. जानिए कौन-कौन सी श्रेणियों के तहत आप भी इस आरक्षण के दायरे में आ सकते हैं.
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सवर्ण आरक्षण का लाभ आप तभी ले सकते हैं, जब आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होगी.
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इस आरक्षण के लाभ के लिए परिवार की सालाना कुल आय 8 लाख से कम होनी चाहिए. यानि 66 हजार रुपए प्रतिमाह से कम होनी चाहिए.
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सवर्ण आरक्षण के लिए वही कैंडिडेट मान्य होगा जिसका घर 1000 स्क्वायर फीट से छोटा होगा. ये भी एक क्लॉस है.
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अगर आप गैर म्युनिसिपल एरिया में 1881 स्क्वायर फीट से छोटे प्लॉट के मालिक हैं. तो आप आरक्षण के लिए पात्र होंगे.
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अगर आपके पास रिहायशी प्लॉट है तो तभी आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, जब वो म्युनिसिपल एरिया के अंतर्गत 981 स्क्वायर फीट से कम का होगा.
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First Published :
January 08, 2019, 16:06 IST