SC के फैसले के बाद महाराष्ट्र में बढ़ी हलचल, NCP विधायकों से मिलने पहुंचे संजय राउत
Agency:News18Hindi
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महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन के खिलाफ राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ चुका है. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है.

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन के खिलाफ राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आ चुका है. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है. खबर है कि शिवसेना (Shiv Sena) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) एनसीपी विधायकों से मिलने के लिए हयात होटल पहुंचे हैं. यहां पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस सरकार को 27 नवंबर यानी बुधवार को बहुमत साबित करने का आदेश दिया है.
बीते शनिवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के बागी अजित पवार के समर्थन से बीजेपी ने सरकार गठन कर लिया था. अप्रत्याशित घटनाक्रम में सुबह-सुबह ही राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी. राज्यपाल के इसी फैसले के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दो दिन की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
फ्लोर टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी
जस्टिस एमवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फडणवीस सरकार को 27 नवंबर को ओपन बैलेट से फ्लोर टेस्ट देना होगा. इसकी वीडियोग्राफी भी होगी. फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण कराना होगा, फिर उसके तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराना होगा.
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सुबह होते ही संजय राउत का ट्वीट, बताई विधायकों की संख्या, कहा- इंतजार कीजिए
बीते शनिवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के बागी अजित पवार के समर्थन से बीजेपी ने सरकार गठन कर लिया था. अप्रत्याशित घटनाक्रम में सुबह-सुबह ही राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई थी. राज्यपाल के इसी फैसले के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दो दिन की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
फ्लोर टेस्ट की होगी वीडियोग्राफी
जस्टिस एमवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि फडणवीस सरकार को 27 नवंबर को ओपन बैलेट से फ्लोर टेस्ट देना होगा. इसकी वीडियोग्राफी भी होगी. फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण कराना होगा, फिर उसके तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराना होगा.
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