MP ELECTION: नोटा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया चुनाव आयोग को नोटिस
Madhya Pradesh Elections: हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आयोग से पूछा कि ईवीएम में नोटा की पहचान और उसके प्रचार के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नोटा के प्रचार प्रसार को लेकर चुनाव आयोग से जबाव तलब किया है. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आयोग से पूछा कि ईवीएम में नोटा की पहचान और उसके प्रचार के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं. (इसे पढ़ें- एमपी चुनाव: एक पुलिस जवान पर इतने वोटर्स के सुरक्षा की जिम्मेदारी)
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस वीरेंदर सिंह की बेंच ने याचिका सुनने के बाद चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है हाईकोर्ट अब 30 नवंबर यानि विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद इस पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता यशवंत अग्निहोत्री ने याचिका में मांग की है कि जिस तरह राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न है, उसी तरह नोटा के लिए भी चिह्न होना चाहिए.
दरअसल, इस बार चुनाव आयोग ने वोट डालने को लेकर तो व्यापक प्रचार प्रसार किया, लेकिन नोटा का प्रचार नहीं किया गया. चुनाव में नोटा को ज्यादा वोट मिलेंगे तो राजनीतिक दल बेहतर प्रत्याशी उतारेंगे. अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी चुनाव से बाहर होने लगेंगे.
गौरतलब है कि जब लोगों के मन मुताबिक उम्मीदवार खड़ा नहीं होता तो वे नोटा का ऑप्शन चुनते हैं और कई बार नोटा को प्रत्याशियों में जीत के अंतर से ज्यादा मत मिले होते हैं.
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